साल का फाइनेंसियल इयर रविवार को खत्म हो रहा है, ऐसे में कुछ जरुरी काम है जिन्हें आप आज ही निपटा लें। इनमें पैन को आधार कार्ड से जोड़ना, टीवी चैनल चुनना, जीएसटी रिटर्न जैसे काम शामिल हैं।
वैसे 31 मार्च को रविवार का दिन पड़ने से पहले थोड़ी मुश्किल थी लेकिन केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि करदाताओं की सहायता के लिए पूर्व की तरह सीबीआईसी के सभी क्षेत्रीय कार्यालय चालू वित्त वर्ष के अंतिम सप्ताहांत 30 मार्च और 31 मार्च 2019 को खुले रहेंगे।
30-31 मार्च को खुले रहेंगे आयकर-जीएसटी दफ्तर
2018-19 का इनकम टैक्स और जीएसटी रिटर्न भरने की लास्ट डेट है 31 मार्च है।
सीबीडीटी ने आगे कहा 'आकलन वर्ष 2018-19 के लिये विलम्बित/ संशोधित कर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 है। वित्त वर्ष 2018-19, 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। 30 और 31 मार्च को शनिवार और रविवार के अवकाश को देखते हुए आयकर कार्यालय पूरे देश में दोनों दिन खुले रहेंगे। दोनों दिन कामकाज कार्यालय के अन्य दिनों की तरह निर्धारित समय के अनुसार होंगे।'
इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने भी अपने सभी बैंकों से शाखाएं 31 मार्च को खुली रखने को कहा है। ताकि 2018-19 के लिये सभी सरकारी लेन-देन का कार्य पूरा हो सके। आरटीजीएस तथा एनईएफटी समेत सभी इलेक्ट्रानिक लेन-देन 30 मार्च और 31 मार्च को होंगे।
पैन-आधार जोड़ें
पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की सरकार ने 31 मार्च डेडलाइन रखी है। वरना आज के बाद आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। इसके कारण आप आप इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे।इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं।
आज ही चुनें ने टीवी चैनल
नए टैरिफ सिस्टम पर शिफ्ट होने की डेडलाइन आज है। इसलिए आप टीवी पर कौन-से चैनल देखना चाहते हैं। इसके लिए आज ही अपने केबल/DTH ऑपरेटर को बताएं।

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